Wednesday, February 24, 2016

[Mahagunpuram] NOC : MP-AOA. [1 Attachment]

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फ्लैट बेचने पर एओए को देना पड़ेगा हिस्सा (Link : http://navbharattimes.indiatimes.com/delhi/ghaziabad/have-to-sell-the-flat-part-of-the-aoa/articleshow/25605241.cms).

एनबीटी न्यूज॥ इंदिरापुरम 

जीडीए के दायरे में आने वाली सोसायटीज में फ्लैट बेचने वालों को बिक्री से मिलने वाली रकम का आधा पर्सेंट हिस्सा वहां की अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन को देना होगा। यह रकम देने के बाद ही असोसिएशन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देगी। यह नियम उन्हीं सोसायटीज के लिए है, जहां अपार्टमेंट एक्ट लागू है। जीडीए के ओएसडी डी. पी. सिंह की ओर से इस संबंध में सोमवार को जारी लेटर के मुताबिक, इस एनओसी के मिल जाने के बाद ही फ्लैट मालिक अपना फ्लैट किसी को बेच सकेगा। 

फेडरेशन ऑफ असोसिएशंस ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स के चेयरमैन आलोक कुमार ने जीडीए को इस बारे में लेटर लिखा था। उन्होंने बताया कि जीडीए वीसी संतोष कुमार यादव की ओर से इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। 

इस बारे में जीडीए वीसी की ओर से डीएम एस. वी. एस. रंगाराव को लेटर भेज कर कहा गया है कि वह रजिस्ट्रार को निर्देश दें कि रजिस्ट्री के समय अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन का एनओसी होना अनिवार्य कर दिया जाए। 

आलोक कुमार ने कहा कि जो रकम फ्लैट बिकने पर असोसिएशन को मिलेगी, उसका इस्तेमाल सिर्फ उस सोसायटी की मरम्मत के लिए ही किया जा सकेगा। 

उन्होंने कहा कि कई निवेशक सोसायटी में फ्लैट खरीद लेते हैं, लेकिन वहां रहते नहीं और न ही उसे किराए पर देते हैं। ऐसे में न तो उस फ्लैट की मरम्मत हो पाती है और न ही उसके आसपास के एरिया की। कई बार लोग अपने फ्लैट के अंदर रिपेयरिंग कराते हैं, लेकिन बाहर ध्यान नहीं जाता।



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Posted by: anasee2162@yahoo.in


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